शिक्षक दिवस पर सूरजपुर में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन..
शिक्षा और कानून के बीच मजबूत कड़ी स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

सूरजपुर: बसदेई में शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दो महत्वपूर्ण विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई और ग्राम पंचायत भवन बसदेई में हुआ, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों और आम जनता को कानून के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराना था।
यह कार्यक्रम माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के मार्गदर्शन में और जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट) आनंद प्रकाश वारियाल के निर्देशन में आयोजित किया गया था। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में आनंद प्रकाश वारियाल, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य अजीत प्रताप सिंह, और बसदेई चौकी के प्रभारी योगेंद्र जायसवाल उपस्थित थे।
पॉक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा पर विशेष जोर
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न्यायाधीश वारियाल ने सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं को संबोधित करते हुए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट) के कड़े प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी और कहा कि “आपके द्वारा भेजी गई हर चीज सर्वर में स्टोर होती है, जिसे जरूरत पड़ने पर कभी भी प्राप्त किया जा सकता है।” उन्होंने जोर दिया कि कानूनी जागरूकता हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह अपराध से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है।
शिक्षा और कानूनी प्रावधानों पर जानकारी
वारियाल ने शिक्षा के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए कहा, “शिक्षा से ही हम अपनी हर ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं और ऊंचे पदों पर जा सकते हैं।” उन्होंने विद्यालय में विद्यार्थियों को मोटर व्हीकल एक्ट और आई.टी. एक्ट की भी विस्तृत जानकारी दी।
ग्राम पंचायत में उपस्थित ग्रामीणों के लिए, उन्होंने एक आपराधिक मामले का उदाहरण देते हुए अपराध की प्रकृति और उसके लिए कानून में निर्धारित दंड के प्रावधानों को समझाया। उन्होंने आगामी 13 सितंबर, 2025 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें लोक अदालत के फायदे और कोर्ट के मुकदमों से उसके अंतर को स्पष्ट किया।
ग्रामीणों के लिए उपयोगी सलाह
शिविर में, उन्होंने निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह के लिए नालसा (NALSA) की टोल फ्री सेवा 15100 की जानकारी दी। इसके साथ ही, उन्होंने साइबर फ्रॉड, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, नशा उन्मूलन और मोटर व्हीकल एक्ट जैसे विषयों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।
बसदेई चौकी के प्रभारी योगेंद्र जायसवाल ने ग्रामीणों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के बारे में बताया। उन्होंने सलाह दी कि कृषि उपयोग के लिए मवेशी खरीदते समय ग्राम पंचायत के सरपंच या संबंधित पुलिस चौकी से लिखित अनुमति जरूर लें, ताकि रास्ते में कोई परेशानी न हो। उन्होंने ग्रामीणों से अपना पर्सनल नंबर भी साझा किया और उन्हें किसी भी समस्या के लिए बिना डर के पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया।
यह कार्यक्रम शिक्षा और कानून के बीच एक मजबूत कड़ी स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ, जिसने न केवल विद्यार्थियों बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया।
आयोजित कार्यक्रम में मनोज सिंह, सरपंच ग्राम बसदेई, जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई के समस्त शिक्षागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्रगण एवं ग्रामवासी शामिल रहे।
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