सौर सुजला योजना से सिंचाई सुविधा में हो रहा विस्तार
सोलर पम्प से ले रहे दोहरी फसल का लाभ

बलरामपुर, राज्य शासन द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सौर सुजला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से सोलर पम्प प्रदान कर किसानों को सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। जहां कभी बारिश पर आश्रित खेती, किसानों की आजीविका का एक मात्र सहारा हुआ करती थी वहां सौर सुजला योजना के अंतर्गत किसान दोहरी फसल ले रहे है।
जिले में योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना से लाभ लेकर किसान दो से अधिक फसलों तथा साग-सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। जिससे उनके आय में निरंतर वृद्धि हो रही है और उनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
विकासखण्ड रामचन्द्रपुर के ग्राम झारा के किसान मुनेश्वर प्रसाद यादव बताते हैं कि उनके पास 05 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। जिसमें 02 एकड़ सिंचित भूमि है और 03 एकड़ असिचिंत भूमि थी। जिस पर उन्होंने नलकूप खनन के उपरांत क्रेडा विभाग के सहयोग से सिंचाई के लिए सोलर पम्प लगवाया था। वर्तमान में यादव द्वारा धान एवं साग-सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोलर पम्प के लग जाने के बाद दोहरी फसल का लाभ ले रहे हैं। जिससे उनकी आय में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि सोलर पम्प लगने से मौसम अनुसार धान के खेती के साथ साग-सब्जी की खेती करते हैं। जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। मुनेश्वर बताते हैं कि उनके खेतों में सौर सुजला योजना के तहत सोलर पम्प लगने से पहले उन्हें खरीफ सीजन में 60 हजार रुपये की आमदनी होती थी, सोलर पम्प लग जाने से फसल उत्पादन में वृद्धि होने के साथ-साथ उन्हें 01 लाख रुपये का मुनाफा हुआ है।
मुनेश्वर बताते हैं कि वर्षा जल आधारित खेती करने के कारण आर्थिक नुकसान की आशंका बनी रहती थी। इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर पम्प लगवाया। अब वे रबी एवं खरीफ फसलों के साथ-साथ साग-सब्जियों का उत्पादन बिना परेशानी के कर रहे हैं। सौर सुजला योजना से श्री मुनेश्वर के द्वारा सभी प्रकार के कृषि, सब्जी उत्पादन के साथ अन्य कार्य सुचारू तरीके से किया जा रहा है।
सोलर पम्प लगवाने हेतु कैसे करें आवेदन
वर्तमान में सौर सुजला योजनान्तर्गत फेस-9 में जिले को 300 पम्प लगाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिस हेतु इच्छुक कृषक अपना आधार कार्ड, भूमि का खसरा, रकबा एवं कार्य स्थल का सत्यापित नक्शा, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा आवेदन शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट (पम्प अनुसार) 03 एचपी के लिए 03 हजार एवं 05 एचपी के लिए 4800 रुपये एवं स्थापना स्थल के फोटोग्राफ्स, पासबुक की छायाप्रति के साथ अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, क्रेडा या उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं।
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