बलरामपुर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा, न्यायालय के आदेश की अवहेलना
तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बावजूद जारी रहा निर्माण, बेदखली की मांग तेज

बलरामपुर@जिले के तहसीलदार न्यायालय बलरामपुर में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा एवं निर्माण का गंभीर मामला सामने आया है, ग्राम पंचायत बड़कीमहरी, तहसील बलरामपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 1471 एवं 1495 पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया है,
न्यायालय द्वारा पूर्व में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248(1) के तहत अवैध कब्जाधारी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया था तथा 7 दिवस के भीतर कब्जा हटाने का आदेश पारित किया गया था। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा बेदखली वारंट भी जारी किया गया था,
दस्तावेजों के अनुसार, न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा अवैध निर्माण कार्य जारी रखा गया, जिसे न्यायालय के आदेशों का घोर उल्लंघन माना जा रहा है,आवेदक द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो शासकीय भूमि पर पूर्ण कब्जा हो सकता है, जिससे शासकीय प्रयोजन प्रभावित होंगे,

आवेदन में तहसीलदार न्यायालय से मांग की गई है कि आदेशों की अवहेलना कर किए जा रहे निर्माण कार्य के विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति को शासकीय भूमि से बेदखल किया जाए,मामला फिलहाल न्यायालय के विचाराधीन है और प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है,
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