अब सावधान! किरायेदार रखने से पहले पुलिस सत्यापन अनिवार्य, कलेक्टर का कड़ा आदेश
बिना सत्यापन किराए पर मकान देने वालों पर होगी कार्रवाई, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देना होगा अनिवार्य।

बलरामपुर, जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन संजय त्रिपाठी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शहरी एवं नगर से लगे क्षेत्रों में सभी मकान मालिकों के लिए किरायेदारों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि असामाजिक तत्व किराए के मकानों में रहकर अपराधों को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, जिससे शांति व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसी को देखते हुए यह आदेश लागू किया गया है।
आदेश की प्रमुख बातें
सभी मकान मालिक किरायेदार की जानकारी संबंधित थाना में उपलब्ध कराएंगे।
पुलिस सत्यापन से पहले किसी भी व्यक्ति को किराए पर नहीं रखा जाएगा।
पहले से रह रहे किरायेदारों का भी सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
किरायेदार का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं पहचान पत्र का विवरण दर्ज करना होगा।
किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस या संबंधित थाना प्रभारी को देनी होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा अथवा अगले आदेश तक लागू रहेगा।
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